आईपीसी की धारा 428 432 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत गली के आवारा कुत्तों को मारना दंडनीय अपराध है ज्यादा से ज्यादा इनकी रोकथाम के लिए नसबंदी की जा सकती है धारा 428 के अनुसार पशुओं को मारना और जहर देना या उसे उपवास करने पर 2 साल की कैद या दंड तथा दोनों दिया जा सकता है और धारा 429 के अनुसार पशुओं को मार डालने जहर देना या उपाय ईच कर देने पर 5 साल की सजा या दंड या फिर दोनों दिया जा सकता है तथा पीसीए एक्ट 1960 या कहता है इस एक्ट के तहत पशुओं के साथ क्रूरता किए जाने पर 3 माह की सजा का प्रावधान किया गया है fic